Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 28 Jan, 2021 08:08 PM
उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में छूटे नाम को जोड़ने अथवा संशोधन करने की समय सीमा बढ़ायी है। अपर निर्वाचन
लखनऊः उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में छूटे नाम को जोड़ने अथवा संशोधन करने की समय सीमा बढ़ायी है। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि यदि वोटर लिस्ट में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, नाम में कोई गलती है या फिर कोई अपात्र व्यक्ति नाम लिस्ट में शामिल हो गया है, वे अनंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि यह सुविधा 22 जनवरी को अनंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव कराने की नोटिस जारी होने तक लागू रहेगी। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में छूट न जाए और किस अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो सके।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग द्वारा चार दिसंबर को मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक 22 जनवरी को ज्यादातर जिलों की मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया।