UP नगर निकाय चुनाव में महंगाई का तड़का, बस्ती में प्रत्याशियों की खर्च सीमा होगी 09 लाख रुपए

Edited By Mamta Yadav,Updated: 25 Sep, 2022 03:57 PM

up municipal elections expenditure limit of candidates in will be rs 09 lakh

देश में बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। हर कोई इस महंगाई से परेशान है, लेकिन इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव भी महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर चुनाव खर्च की धरोहर जमा करने तक...

बस्ती: देश में बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। हर कोई इस महंगाई से परेशान है, लेकिन इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव भी महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर चुनाव खर्च की धरोहर जमा करने तक कुल 9 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी जायेगी।       

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव संचालन पर खर्च होने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा को शासन ने 9 लाख रुपया कर दिया है। नगरीय निकायों के निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशित पत्रों का मूल्य एवं जमानत धनराशि तथा उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है।       

जानें नामांकन शुल्क और जमानत राशि
अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र पर 5 सौ रुपया व जमानत धनराशि 8 हजार रुपया जमा करनी होगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 250 रुपया व जमानत धनराशि 4 हजार रुपया तय है। इस चुनाव में सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जायेगी। साथ ही चुनाव खर्च की अधिकतम व्यय सीमा को भी 6 से बढ़ाकर 09 लाख रुपया निर्धारित किया गया है।

चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 02 लाख रुपये निर्धारित
नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 200 रुपये व जमानत धनराशि 2000 हजार रुपया व आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 100 रुपया व जमानत राशि 1000 रुपया निर्धारित की गई है। इस पद पर चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 02 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। गौरतलब हो कि प्रदेश में नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में अध्यक्ष और सभासद समेत 179 पदों पर चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अलग से बैंक में खाता खोलना होगा।

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