ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित जगह में हॉकरों के प्रवेश पर जारी रहेगी पाबंदीः हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 10:04 AM

restrictions on the entry of hawkeye in the restricted area around

विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित जगह में हॉकरों को प्रवेश की इजाजत देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय व्यवसाय ...

इलाहाबादः विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के आसपास प्रतिबंधित जगह में हॉकरों को प्रवेश की इजाजत देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय व्यवसाय पर लगी रोक का उल्लंघन करने को लेकर दाखिल उस याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। जिसमें यह मांग की गई थी कि  500 मीटर एरिया में जाने दिया जाए।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एम.के गुप्ता की खण्डपीठ ने संजय राठौर व 39 हॉकरों की याचिका पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताज की सुरक्षा के लिए 500 मीटर एरिया में हॉकरों के प्रवेश व व्यवसाय करने पर रोक लगा रखी है। यदि कोई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार शिकायत की जा सकती है।

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