Raju Pal Murder Case: विधायक पूजा पाल ने अदालत के निर्णय का किया स्वागत, बोलीं- 'मैं अदालत के निर्णय से संतुष्ट हूं'

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Mar, 2024 03:01 PM

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Raju Pal murder Case: प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में आज लखनऊ की एक अदालत द्वारा अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने के निर्णय का राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन अभियुक्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए...

Raju Pal murder Case: प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में आज लखनऊ की एक अदालत द्वारा अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने के निर्णय का राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन अभियुक्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बसपा के विधायक रहे राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को सात लोगों को दोषी ठहराया। इस मामले में माफिया से नेता बना अतीक अहमद भी आरोपी था।

अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 2016 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। लखनऊ में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने मामले में रणजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, गुलहसन और अब्दुल कवि को आपराधिक साजिश और हत्या सहित अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया। आरोपी फरहान अहमद को भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया।

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इस मामले पर पूजा पाल ने बताया, “मैं अदालत के निर्णय से संतुष्ट हूं लेकिन इन अभियुक्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी क्योंकि एक विधायक की दिनदहाड़े हत्या की गई और शव नहीं दिया गया।” उन्होंने कहा कि विधायक के साथ ही दो अन्य लोगों की दिनदहाड़े हत्या की गई। ‘‘यह अपराध इतना जघन्य है कि इसमें दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इससे अपराध करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।'' उल्लेखनीय है कि शहर पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल की जनवरी, 2005 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूजा पाल भी कई बार विधायक निर्वाचित हुई। प्रयागराज जिले में 2022 में भी वह समाजवादी पार्टी से विधायक चुनी गई।

यह भी पढ़ेंः Raju Pal murder case: राजू पाल हत्याकांड मामले में सात दोषियों को सजा, 6 को उम्रकैद
प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट ने सात दोषियों को सजा सुनाई है। जिसमें से 6 दोषियों को उम्रकैद जबकि एक को चार साल की सजा सुनाई हुई है। दरअसल, राजू पाल की हत्या 25 जनवरी 2005 को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हुई थी। मामले में दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था।

 

 

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