गायत्री प्रजापति को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, दूसरी जमानत याचिका खारिज

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 06 Jun, 2019 02:13 PM

gayatri prajapati not found high court relief

गैंगरेप के आरोप में जेल में निरुद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत नहीं मिली है। गायत्री की ओर से दाखिल की गई दूसरी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने नहीं मानी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई...

लखनऊः गैंगरेप के आरोप में जेल में निरुद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत नहीं मिली है। गायत्री की ओर से दाखिल की गई दूसरी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने नहीं मानी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के कोर्ट नंबर-30 में सुनवाई कल होनी थी, लेकिन ईद के कारण सुनवाई अगले दिन यानी छह जून के लिए बढ़ा दी गई। इन दिनों हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। महत्वपूर्ण मामलों के लिए अवकाश पीठों के समक्ष सुनवाई होती है। 'वैकेशन' के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई।

गौरतलब है कि चित्रकूट की एक महिला से रेप और उसकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गायत्री प्रजापति पर आय से अधिक संपत्ति रखने, अवैध कब्जे, अवैध खनन सहित कई संगीन आरोप लग चुके हैं। एक बार तो अखिलेश ने प्रजापति को खनन घोटाले में कथित संलिप्ता के कारण उन्हें खनन मंत्री के पद से हटा दिया था।


 

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