Chitrakoot News: 41 दिन के अंदर दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, युवक ने 13 साल की छात्रा से की थी हैवानियत

Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 May, 2025 02:18 AM

chitrakoot news 25 years imprisonment to the accused of rape in 41 days

उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी को मात्र 41 दिनों की सुनवाई में दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास और 12000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी को मात्र 41 दिनों की सुनवाई में दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास और 12000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

भाइयों के साथ खेत में महुआ बीनने गई थी छात्रा
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 6 अप्रैल को एक व्यक्ति ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अप्रैल को उसकी 12 वर्षीय बेटी अपने भाईयों के साथ घर से लगभग एक किमी. दूर अपने खेत में महुआ बीनने गई थी। इस दौरान वहां एलहा बढैया गांव का निवासी शारदा आया और बेटी का मुंह दबाकर जंगल ले गया। जहां उसने बेटी के साथ गलत काम किया। जब बेटी ने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, तो उसके साथ आरोपी ने मारपीट भी की। जिससे उसके शरीर में चोटें भी आईं। रोती-बिलखती खून से लथपथ छात्रा किसी तरह घर पहुंची तो उसने परिजनों को आपबीती बताई।

पुलिस ने आरोपी को जल्द कड़ी सजा दिलवाने की ठानी
परिजनों ने मानिकपुर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(2)BNS 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 07 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद आसपास के लोगों के मन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भय बैठ गया था। इसकी वजह से पुलिस ने आरोपी को जल्द कड़ी सजा दिलवाने की ठानी। मामले की तेजी से जांच की गई। सबूत जुटाए गए। इसके बाद 11 अप्रैल को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। 15 अप्रैल को कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। इसके बाद सुनवाई चलती रही। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) रेनू मिश्रा की ओर से शुक्रवार को आरोपी शारदा को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एसपी ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह, विवेचक विनय विक्रम सिंह, वर्तमान प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार ने अहम भूमिका निभाई। लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह (एडीजीसी) ने मजबूती के साथ पीड़ित परिवार का पक्ष रखा।

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