Badaun Double Murder: जावेद पर हत्या समेत चार धाराओं में दर्ज है मुकदमा, दोष सिद्ध होने पर मिलेगी ये सजा

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Mar, 2024 11:16 AM

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Badaun Double Murder: उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मासूम भाईयों की हत्या के मामले में आरोपी जावेद को पुलिस ने शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जावेद इस हत्या मामले के मुख्य आरोपी साजिद का भाई है। उसे बदायूं लाकर मुख्य न्यायिक...

Badaun Double Murder: उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मासूम भाईयों की हत्या के मामले में आरोपी जावेद को पुलिस ने शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जावेद इस हत्या मामले के मुख्य आरोपी साजिद का भाई है। उसे बदायूं लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद की अदालत में पेश किया गया। जावेद की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उसके खिलाफ हत्या समेत चार धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसका दोष साबित होने पर उसे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है।

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बता दें कि बीते मंगलवार को एक साजिद नामक व्यक्ति ने अपने भाई जावेद के साथ मिलकर बाबा कॉलोनी स्थित एक घर में घुसकर तीन नाबालिग भाइयों- आयुष (12), अहान उर्फ हनी (आठ) और युवराज (10) पर चाकू से हमला किया था। इस वारदात में आयुष और अहान की मौत हो गई थी जबकि युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने वारदात के तीन घंटे बाद ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इसके बाद जावेद ने मुठभेड़ में मारे जाने के डर में नाटकीय ढंग से 21 मार्च को बरेली में आत्मसमर्पण किया था।

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इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा
कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपी जावेद को बदायूं लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद ने जावेद की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस जल्द ही जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए अदालत से आग्रह कर सकती है। पेशी की अगली तारीख 4 अप्रैल है। इस मामले में जावेद पर धारा 452 अवैध रूप से घर में घुसना (सात साल तक की सज़ा और अर्थदंड), धारा 307 हत्या का प्रयास (10 साल तक की सज़ा और जुर्माना), धारा 302- हत्या ( मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना) और धारा 34 सामान्य आशय ( दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करें ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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