डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान को सात साल की हुई साज, BJP विधायक आकाश सक्सेना बोले ये न्याय की जीत है

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Mar, 2024 06:25 PM

azam khan gets seven years imprisonment in dungarpur basti case

सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल, घर में घुसकर मारपीट,गाली गलौच,डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में आजम सहित चार लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सपा नेता आज़म खान को 7 साल की...

रामपुर: सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल, घर में घुसकर मारपीट,गाली गलौच,डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में आजम सहित चार लोगों को आदालत ने सजा सुनाई है। सपा नेता आज़म खान को 7 साल आले हसन,अज़हर अहमद खां, बरकत अली को पांच-पांच साल की सजा सनाई है। इसे लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह फैसला ऐतिहासिक है, उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यह सबक जो नेताओं की कठपुली बनकर काम करते हैं। विधायक ने कहा कि सपा शासन काल में सीओसीटी अलीहसन ने आजम खान के इशारे पर गरीब लोगों को परेशान करता था। लेकिन कोर्ट से उन लागों को न्याय मिली है जो आजम के अत्याचार से परेशान थे।

बता दें कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था। आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

गौरतलब है कि चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय 2016 में जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447 427 504 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया तथा धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया था। अदालत ने अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया था। इन तीन आरोपियों-- जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ। आजम खान एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। शनिवार को आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर अदालत में लाया गया था, जहां वह कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में हाजिर रहे। 

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