Edited By Ramkesh,Updated: 29 May, 2024 02:39 PM
सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने 2019 के डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान को दोषी करार दे दिया है।
रामपुर: सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने 2019 के डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान को दोषी करार दे दिया है। अदालत ने 2019 रामपुर के गंज थाने में दर्ज हुए धारा 392, 452, 504, 506 और 120 B के मामले में दोषी करार दिया है। दरअसल, सपा सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाए गए थे। वर्ष 2019 में बेघर 12 लोगों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई । आरोप था कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर ध्वस्त कर दिया था। इन मुकदमों में आजम समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
बता दें कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था। आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आजम खान के साथ ही पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया था।
इस मामले में आजम खान समेत कुल सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं, इस मामले में आरोपी बनाए गए सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान समेत जिब्रान नासिर, फरमान नासिर साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए थे। गौरतलब है कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद है और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां बिजनौर जेल में हैं।