Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Mar, 2024 04:49 PM
: सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली...
Rampur News: सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण को लेकर पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SDM की रिपोर्ट और ADM के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दिया था।
साथ ही कोर्ट ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा विश्विद्यालय के लिए अधिग्रहीत 12.50 एकड़ अतिरिक्त जमीन को राज्य द्वारा वापस लिए जाने के लिए दिए गए एडीएम वित्त के आदेश को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के उपयोग की बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया।
इस मामले में ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत किया गया था। जिसमे ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड की जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन को ले लिया गया था। वही किसानों से जबरन उनकी जमीन का बैनामा करा लिया गया। जिसके खिलाफ 26 किसानों ने आजम खां के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी