Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Mar, 2020 04:32 PM
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट कोरोना वायरस के मद्देनजर 28 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है तथा इस दौरान अत्यावश्यक मामले ही सुने जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि इससे पहले...
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट कोरोना वायरस के मद्देनजर 28 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है तथा इस दौरान अत्यावश्यक मामले ही सुने जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 से 25 मार्च तक अवकाश घोषित किया था लेकिन अब इसे 28 मार्च कर बढा दिया गया है। कोरोना वायरस खतरे से बचाव एवं राहत उपायों को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि अति आवश्यक मामलों के लिए पूर्वान्ह 10 से 11 बजे के बीच मुकदमा दायर कर सुनवाई के लिए अनुरोध करना होगा लेकिन नियमित रूप से मुकदमें दाखिल नही होगे। कुछ अधिकारियों को नामित किया गया है जो अतिआवश्यक मुकदमो की सुनवाई के अनुरोध पर व्यवस्था करेगे। उनके मोबाइल फोन पर अनुरोध किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि 26 एवं 27 मार्च को सुने जाने वाले मुकदमे अब 9 एवं 10 अप्रैल को सुने जाएंगे। इसलिए वाद सूची एक अप्रैल को प्रकाशित होगी।