मां की आशिकी की सजा भुगतेगा नवजात शिशु

Edited By ,Updated: 24 Sep, 2015 06:13 PM

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मां की आशिकी की सजा नवजात शिशु भी भुगतेगा। 40 दिन के नवजात शिशु की मां को उसके पिता की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

मुजफ्फरनगर (कौशिक): मां की आशिकी की सजा नवजात शिशु भी भुगतेगा। 40 दिन के नवजात शिशु की मां को उसके पिता की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस लिए वह नवजात शिशु भी अपनी मां के साथ जेल जाएगा। जिला सत्र न्यायालय ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला व उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी करार दिया है। प्रेमिका को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। प्रेमी को पहले ही उम्र कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई जा चुकी है।

क्या था मामला-

थाना भौराकला क्षेत्र के गांव सिसौली निवासी देवेन्द्र ने 13 अक्टूबर 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई यशपाल की पत्नी सरेम के जितेन्द्र के साथ अवैध सम्बन्ध थे। जिसमें उसका भाई बाधक था। इस बांध को सरेम ने अपने प्रेमी जितेन्द्र के साथ मिलकर गत रात्रि तमंचे से गोली मारकर हटा दिया। गोली लगने से जितेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। यह  मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार तृतीय की अदालत संख्या 7 मे चला। जिसमे अभियोजन पक्ष की ओर से  सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने दस गवाह पेश करते हुए मुकदमा सिद्ध करने के लिए अपनी दलील व सबूत  पेश किए।  विद्वान न्यायाधीश ने दोनो पक्षो की दलील व सबूतो के साथ गवाहों के बयानात पर गौर करते हुए जितेन्द्र व श्रीमति सरेम को यशपाल की हत्या का दोषी करार दिया। श्रीमति सरेम को उम्र कैद के साथ  30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। श्रीमति सरेम के साथ उसका 40 दिन का नवजात शिशु भी जेल जाएगा। अभियुक्त जितेन्द्र को 19 सितम्बर को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी थी। 

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