जल निगम भर्ती घाेटाले में आजम काे बड़ी राहत, हाईकाेर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर राेक

Edited By Ajay kumar,Updated: 24 May, 2018 03:27 PM

big relief for azam in the water recruitment curruption

जल निगम भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान काे बड़ी राहत मिली है। हाईकाेर्ट की लखनऊ बेंच ने गिरफ्तारी पर राेक लगा दी है।

लखनऊः जल निगम भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान काे बड़ी राहत मिली है। हाईकाेर्ट की लखनऊ बेंच ने गिरफ्तारी पर राेक लगा दी है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ यूपी पुलिस की एसआईटी ने मामला दर्ज किया। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम ने हाईकाेर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए काेर्ट ने एसआईटी के जवाब के बाद याचिका निस्तारित कर दी। 

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भर्ती के दौरान नियमों को दरकिनार करते हुए गलत नियुक्तियां की गईं। वहीं, भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा के कार्यकाल में हुई हर सरकारी विभाग की भर्तियों की जांच कराएंगे। जल निगम में हुई भर्तियों की जांच बीते साल एसआईटी को दी गई थी। इन पदों पर हुई थी भर्तियों सहायक अभियंता- 122, अवर अभियंता- 853, नैतिक लिपिक - 335, और आशुलिपिक- 32 है।

इस एफआईआर में तत्कालीन नगर विकास मंत्री आज़म खान के ओएसडी सैययद आफाक अहमद, तत्कालीन नगर विकास सचिव प्रकाश सिंह, जल निगम के प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार आसुदानी, मुख्य अभियंता अनिल कुमार खरे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में भाजपा सरकार ने पिछले साल जुलाई में जांच शुरू की थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या नवंबर 2016 और फरवरी 2017 के बीच जल निगम भर्ती में गलत तरीके से लोगों को नौकरियां दी गई थी। इन भर्तियों के समय खान जल निगम के चेयरमैन थे।

इस मामले में 122 असिस्टेंट इंजीनियर को सरकार पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। इससे पहले 22 सितंबर को एसआईटी का जल निगम के मुख्यालय पर छापा पड़ा था। 5 दिसंबर को तत्कालीन एमडी पीके आसुदानी से पूछताछ हुई थी। अब तक इस मामले में 8 अफसरों के बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है।


 

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