Edited By prachi,Updated: 27 Nov, 2018 12:49 PM
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह...
पटनाः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड से संबंधित एफआईआर में धारा 377(रेप) और पॉक्सो एक्ट को नहीं शामिल करने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को एफआईआर ठीक करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के दौरान यह अपराध धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत आता है और सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो कोर्ट सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेगी।
कोर्ट ने पूछा कि शेल्टर होम के पीड़ित बच्चे क्या इस देश के नागरिक नहीं है? सरकार क्यों इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है? बिहार सरकार क्या कर रही है? यह अमानवीय है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव पर नाराजगी जाहिर करते हुए बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।