Edited By prachi,Updated: 27 Aug, 2018 04:32 PM
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में पेश की। मुख्य न्यायाधीश मुकेश कुमार रसिकभाई शाह एवं न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ में सीबीआई ने मुजफ्फरपुर...
पटनाः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में पेश की।
मुख्य न्यायाधीश मुकेश कुमार रसिकभाई शाह एवं न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ में सीबीआई ने मुजफ्फरपुर कांड की जांच की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही इस मामले के जांच अधिकारी एवं सीबीआई में पुलिस अधीक्षक के तबादले की रिपोर्ट भी पेश की है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
सीबीआई ने बताया कि अफसरों की कमी की वजह से सीबीआई एसपी का तबादला किया गया था। वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में मीडिया की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया के कारण ही यह मामला उजागर हो पाया।
इससे पूर्व अदालत ने 23 अगस्त को सीबीआई को मुजफ्फरपुर मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करना का निर्देश दिया था। साथ ही पूछा था कि इस मामले के जांच अधिकारी एवं सीबीआई के पुलिस अधीक्षक का तबादला जांच के बीच में ही कैसे कर दिया गया।