Edited By prachi,Updated: 25 Aug, 2018 06:41 PM
मुजफ्फरपुर कांड के कारण इस्तीफा दे चुकी समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आर्म्स एक्ट के मुकद्दमे में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, चेरियाबरियारपुर थाना...
बेगूसरायः मुजफ्फरपुर कांड में अपने पति का नाम आने के कारण इस्तीफा दे चुकी समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आर्म्स एक्ट के मुकद्दमे में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 143/18 आर्म्स एक्ट के मुकद्दमे में मंजू वर्मा एवं पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को एडीजे-5 की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 17 अगस्त को मंजू वर्मा और उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।
इसके तहत मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया। इन सभी कारतूसों को जांच के लिए पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेज दिया था। बेगूसराय के एसपी आदित्य कुमार का कहना है कि जांच में पाया गया है कि यह सभी कारतूस अवैध हैं।