Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 06:51 PM
2013 के मुजफ्फरनगर मामले में स्थानीय अदालत ने यूपी के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, बीजेपी विधायक संगीत सोम...
मुजफ्फरनगरः 2013 के मुजफ्फरनगर मामले में स्थानीय अदालत ने यूपी के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, बीजेपी विधायक संगीत सोम, उमेश मलिक और अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों के अनुसार अदालत ने सभी आरोपियों को 19 जनवरी 2018 तक पेश होने के लिए कहा है।
एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत अपमानजनक भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। एसआईटी ने आरोप लगाया कि इन आरोपियों ने 2013 की महापंचायत में भाग लिया था और अगस्त 2013 के आखिरी सप्ताह में अपने भाषणों के माध्यम से हिंसा फैलाई।आरोपियों के खिलाफ कथित रूप से कानून का उलंघन करने, सरकारी कर्मचारियों को काम न करने देने और गलत गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप में मामला दर्ज है।
गौरतलब है कि अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे।