Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 12:57 AM
सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ 1994 में कसया थाने में सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2004 में आरोप पत्र दायर किया था
लखनऊः उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार को यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किया।
दरअसल, सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ 1994 में कसया थाने में सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2004 में आरोप पत्र दायर किया था।
हालांकि इसके बाद शाही ने कोर्ट से जमानत हासिल कर ली थी लेकिन 14 मई 2007 से के बाद से वह मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसीजेएम चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने मंत्री के 11 वर्षों से पत्रावली में गैरहाजिर रहने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
साथ ही अदालत ने कसया एओ को उनकी संपत्ति कुर्क कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।