Edited By ,Updated: 14 May, 2016 12:35 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस संरक्षण नियमावली 2007 के तहत किशोर की आयु के निर्धारण के लिए बोर्ड का गठन कर दिया है...
इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस संरक्षण नियमावली 2007 के तहत किशोर की आयु के निर्धारण के लिए बोर्ड का गठन कर दिया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट एवं डैंटल सर्जन बोर्ड के सदस्य होंगे। सरकार के इस कदम से अपराध पीड़ितों और आरोपियों की आयु का निर्धारण किया जा सकेगा।
राज्य सरकार के अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने यह जानकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आर.एन. कक्कड़ की खंडपीठ को दी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने 6 मई को शासनादेश जारी कर मैडीकल बोर्ड गठित कर दिया है। इससे जुवेनाइल (किशोर) की उम्र का निर्धारण किया जाएगा।