Edited By Nitika,Updated: 14 Sep, 2018 05:11 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की मौत पर गंभीर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कोर्ट ने शुक्रवार को बाघों की मौत के मामले पर सुनवाई की है।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की मौत पर गंभीर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कोर्ट ने शुक्रवार को बाघों की मौत के मामले पर सुनवाई की है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एनटीसी को कॉर्बेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कॉर्बेट पार्क के बिजरानी और झरना जोन में केवल 32 गाड़ियों को ही जाने की अनुमति दी है। वहीं कोर्ट ने दुर्गा देवी में सुबह और शाम को 15-15 गाड़ियां भेजने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने 2012 में बाघों के शिकार के मामले में पत्र लिखकर याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि कॉर्बेट पार्क में रह रहे वन गुज्जरो की सहायता से बाहरी राज्यों से शिकारी यहां आकर शिकार करते हैं। इसके साथ ही सरकार के द्वारा उनको रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जारहे हैं।