Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Apr, 2018 11:48 AM
हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने केन्द्र सरकार सहित उत्तराखंड के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के चैयरमैन, निर्देश नमामी गंगे सहित हरिद्वार और देहरादून के...
नैनीताल(भूपेन्द्र रावत): हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने केन्द्र सरकार सहित उत्तराखंड के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के चैयरमैन, निर्देश नमामी गंगे सहित हरिद्वार और देहरादून के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी कर दो मई तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश अलोक सिंह का कहना है कि गंगा में जा रही सीवेज और सफाई को लेकर विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने दो मई तक जवाब पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गंगा की सफाई के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया है लेकिन अधिकारियों द्वारा इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अलोक सिंह ने गंगा की गंदगी को लेकर वायरल हो रही वीडियो पर संज्ञान लेते हुए केन्द्र और राज्य सरकार पर नाराजगी व्यक्त की थी।