HC ने खनन नीति पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र से 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

Edited By Nitika,Updated: 12 May, 2022 11:51 AM

hc seeks response from government and center on mining policy

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य की ड्रेजिंग (खनन) नीति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य की ड्रेजिंग (खनन) नीति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में इस नीति को नदियों में अवैध खनन को बढ़ावा देने वाला बताया गया है।

गंगा संरक्षण से सक्रिय रूप से जुडी हरिद्वार स्थित संस्था मैत्री सदन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि उत्तराखंड राज्य ड्रेजिंग नीति 2021 के नाम पर राज्य में अवैध नदी खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपना जवाब 4 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिका में नीति पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई है।
 

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