नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना करने के दिए आदेश

Edited By Nitika,Updated: 22 Jun, 2018 04:22 PM

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए है। कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द राज्य में लॉ विश्वविद्यालय खोला जाए।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए है। कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द राज्य में लॉ विश्वविद्यालय खोला जाए। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ऊधमसिंह नगर के पराग फार्म में लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने विश्वविद्यालय की फैकल्टी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकार 16 अगस्त तक लॉ की कक्षाएं आरंभ करवाए। 

इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक सरकार किराए के भवन में लॉ की कक्षाओं को चलाए। बता दें कि नैनीताल के पूर्व सांसद और अधिवक्ता महेंद्र पाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने राज्य में 2011 में लॉ विश्वविद्यालय बनाने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक भी सरकार के द्वारा कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है। 


  


 

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