निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल HC का निर्णय सरकार के लिए बना परेशानी का कारण

Edited By Nitika,Updated: 11 Sep, 2018 01:50 PM

उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इसी के चलते सोमवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक की।

देहरादूनः उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इसी के चलते सोमवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक की। 

मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ की बैठक 
जानकारी के अनुसार, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट के निर्णय पर कानूनी रूप से जवाब देने के लिए विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने सरकार की सहमति पर ही नोटिफिकेशन को रद्द किया था। 

कोर्ट ने 3 निकायों में एक साथ चुनाव करवाने के दिए निर्देश 
वहीं मदन कौशिक ने कहा कि देहरादून नगर निगम में 70 गांवों को जोड़ने को लेकर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 3 निकायों बाजपुर, श्रीनगर और रुड़की में एक साथ चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इस पर प्रमुख सचिव न्याय से सलाह ली गई है। इसके बाद इस मामले में कोर्ट को सरकार के द्वारा अवगत करवाया जाएगा। 

HC ने सीमा-विस्तार से जुड़े नोटिफिकेशन को किया रद्द 
बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के निकायों के सीमा-विस्तार से जुड़े नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी रूप से कई तरह की अड़चनें सरकार के सामने पैदा हो गई हैं। 
 

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