उद्योग एवं व्यापारिक संगठन की मांग- हाईकोर्ट को नैनीताल से किया जाए स्थानांतरित

Edited By prachi,Updated: 23 Jun, 2018 06:52 PM

demand of industry and business organization

उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पर्यटन नगरी नैनीताल से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर राज्य के उद्योग एवं व्यापारिक संगठन मुखर हो गए हैं। उत्तराखंड उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शनिवार को उच्च...

हल्द्वानीः उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पर्यटन नगरी नैनीताल से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर राज्य के उद्योग एवं व्यापारिक संगठन मुखर हो गए हैं। उत्तराखंड उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शनिवार को उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित किए जाने तथा राज्य में जीएसटी में छूट की सीमा 20 लाख रुपए किए जाने के सम्बंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। 

उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में आयोजित एक दिवसीय प्रादेशिक अधिवेशन में राज्य के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने यह मांगें नहीं माने जाने की स्थिति में राज्य सरकार को राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी देते हुए आगे की रणनीति पर भी गहन विचार विमर्श किया। संगठन के प्रदेश महामंत्री नवीन चन्द्र वर्मा ने कहा कि नैनीताल के पर्यटन के स्वरुप को केवल हाईकोर्ट के नाम पर खराब नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन सीजन में देश विदेश से आने वाले सैलानियों को नैनीताल में प्रवेश करने से रोके जाने पर भी रोष जाहिर किया। 

चंद्र वर्मा ने कहा कि सम्पूर्ण भारत में जीएसटी में छूट की सीमा 20 लाख रुपए है जबकि राज्य में यह 10 लाख रुपए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां व्यापार के लिए अनुकूल नहीं हैं लिहाजा टैक्स छूट की सीमा बीस लाख के बजाय दस लाख करना यहां के व्यापारियों के प्रति अन्याय ही होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांगें नहीं माने जाने की स्थिति में राज्य का व्यापारिक समुदाय आंदोलन को बाध्य होगा। सम्मेलन में संगठन के 19 सांगठनिक जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!