उत्तराखंड में मानसून अवधि में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

Edited By Nitika,Updated: 05 Jul, 2022 10:29 AM

ban on leave of government employees during monsoon period

उत्तराखंड सरकार ने मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदाओं के चलते राहत और बचाव अभियान में किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसके मद्देनजर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है।

 

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदाओं के चलते राहत और बचाव अभियान में किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसके मद्देनजर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है।

राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कुछ जिले अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिससे राज्य में जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सभी विभागों के प्रमुखों तथा जिलाधिकारियों को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियों से लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा लेते हैं, जिससे आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों में व्यवधान पैदा होता है।

वहीं संधू ने कहा कि मानसून अवधि यानि 30 सितंबर तक अपरिहार्य परिस्थतियों को छोडकर अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए और अवकाश स्वीकृत किए जाने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि उस अधिकारी या कर्मचारी के स्थान पर किसी अन्य की तैनाती हो।

बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक कर अगले 3 महीने को आपदा की दृष्टि से राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए थे कि इस अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपरिहार्य कारणों के अलावा छुटटी न दी जाए।

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