बाहुबली नेता डीपी यादव को नैनीताल HC से राहत, शार्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ी

Edited By Nitika,Updated: 22 Jun, 2021 03:30 PM

bahubali leader gets relief from nainital hc

महेन्द्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए शार्ट टर्म बेल की अवधि दो महीने और बढ़ा दी है। अब उन्हें 20 अगस्त को अदालत में सरेंडर करना होगा।

 

नैनीतालः महेन्द्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए शार्ट टर्म बेल की अवधि दो महीने और बढ़ा दी है। अब उन्हें 20 अगस्त को अदालत में सरेंडर करना होगा।

अभियुक्त डीपी यादव की ओर से सोमवार को शार्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने को लेकर अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ में उस पर सुनवाई हुई। यादव की ओर से कहा गया कि वह अस्वस्थ हैं और उनका उपचार चल रहा है। इसलिये दो महीने की अवधि और बढ़ानें की अनुमति दी जाए। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता एसआरएस गिल ने बताया कि अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दो महीने की अवधि और बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि उप्र दादरी के विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में यादव एवं चार अन्य लोग पाल सिंह उर्फ पाला उर्फ लक्कड़, करण यादव, प्रनीत भाटी व नीतीश सिंह भाटी जेल में बंद हैं। सीबीआई अदालत ने 10 मार्च, 2015 को उन्हें हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि इससे पहले यादव को अदालत ने 20 अप्रैल को शॉर्ट टर्म बेल मिली थी।

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