Edited By Nitika,Updated: 03 Jul, 2018 03:32 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद से प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद से प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के प्रथम चरण में राजधानी देहरादून के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्देश के अन्तर्गत निश्चित समय पर अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाने को लेकर प्रशासन अपने आपको असहज महसूस करने लगा पड़ा है। इसी क्रम में अब देहरादून के अतिरिक्त अन्य जिलों में अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम को बुलाया गया है।
अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून के अतिरिक्त हरिद्वार, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर से पर्याप्त मात्रा में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेटों की मांग की गई है।