यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बढ़ी मश्किलें, BHU IIT में छेड़खानी मुद्दे पर बयानबाजी करना पड़ा महंगा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Nov, 2023 10:24 AM

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Varanasi News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायत पर कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। एबीवीपी पदाधिकारी द्वारा...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की शिकायत पर कथित तौर पर शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। एबीवीपी पदाधिकारी द्वारा पुलिस को सौंपी गई शिकायत के अनुसार, राय ने संगठन के सदस्यों पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) परिसर में छेड़छाड़ की एक कथित घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है।

एबीवीपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दर्ज कराया मुकदमा
इंस्पेक्टर सहजानंद श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायत के आधार पर शुक्रवार को यहां लंका पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।  राय ने अपने खिलाफ शिकायत को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा एबीवीपी की घबराहट का संकेत बताया। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि यह उनकी घबराहट को दर्शाता है। मामले की जांच से पता चल जाएगा कि इसमें (छेड़छाड़ की घटना) कौन शामिल है। बीएचयू एबीवीपी (सदस्यों) का अड्डा बन गया है जो बाहरी लोगों को शरण देते हैं।

जानिए, क्या है BHU में छेड़छाड़ की पूरी घटना?
आपको बता दें कि छेड़छाड़ की कथित घटना बुधवार रात की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह अपने एक दोस्त के साथ अपने हॉस्टल से बाहर गई थी, तभी करमन बाबा मंदिर के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग उसे जबरन एक कोने में ले गए और उसके दोस्त से अलग कर उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर युवती को निर्वस्त्र किया, उसका वीडियो बनाया और तस्वीरें लीं। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने लगभग 15 मिनट के बाद उसे जाने दिया और उसका फोन नंबर ले लिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर लंका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 

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