Varanasi: तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के अनुरोध संबंधी याचिका पर 11 अप्रैल को होगी सुनवाई

Edited By Harman Kaur,Updated: 19 Mar, 2024 05:15 PM

varanasi gyanvapi masjid case the petition will be heard on april 11

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के अनुरोध वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई......

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के अनुरोध वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत ने हाल ही में तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी थी।
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हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को प्रभारी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में कहा कि वे रमजान महीने के रोजे रख रहे हैं। इसलिए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल तय की है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि “व्यास तहखाना” के नाम से भी जाने जाने वाले तहखाने की छत काफी पुरानी और कमजोर है। इसके स्तंभों की मरम्मत की आवश्यकता है। नई याचिका दायर किए जाने से कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के "व्यास तहखाना" में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रहेंगी।
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उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी। यादव ने कहा था कि तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं का घूमना या नमाज पढ़ना पुराने ढांचे के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी मरम्मत की जानी चाहिए। जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है। अब पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही है। पुजारी ने दावा किया है कि उनके दादा दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा करते थे।

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