Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा मामले में 8 हफ्ते में फैसला करे वाराणसी कोर्ट... इलाहाबाद HC का निर्देश

Edited By Mamta Yadav,Updated: 04 Mar, 2024 10:46 PM

varanasi court should decide in 8 weeks case of worship of shivling in gyanvapi

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत को निर्देश दिया है कि वह मई, 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पाए गए कथित शिवलिंग की निर्बाध पूजा का अधिकार मांगने वाले आवेदन पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय करें।

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत को निर्देश दिया है कि वह मई, 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पाए गए कथित शिवलिंग की निर्बाध पूजा का अधिकार मांगने वाले आवेदन पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय करें। कथित शिवलिंग की पूजा में हस्तक्षेप रोकने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ एक स्थायी रोक की मांग वाले वाद के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय में आवेदन (अस्थायी रोक के लिए आवेदन संख्या 6सी) दाखिल किया गया है।
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न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगं ने विवेक सोनी एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष 2022 से लंबित अंतरिम आवेदन का तेजी से निस्तारण करने का अनुरोध करते हुए यह याचिका दायर की है। वर्ष 2022 में दायर वाद में वादकारियों ने शिवलिंग को भोग प्रसाद, शयन आरती, मंगला आरती, दुग्ध अभिषेक, कीर्तन आदि में किसी तरह का हस्तक्षेप रोकने के लिए प्रतिवादियों (मस्जिद प्रबंधन और अन्य) के खिलाफ एक स्थायी रोक लगाने की मांग की थी।
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अदालत ने 27 फरवरी को इस याचिका को निस्तारित करते हुए अपने आदेश में कहा, “वाराणसी की अदालत को आठ सप्ताह के भीतर अंतरिक रोक के आवेदन पर विचार कर उस पर निर्णय करने के निर्देश के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।” उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर शिवलिंग मौजूद होने के संबंध में 16 मई को उस समय दावा किया गया जब अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त ने कहा कि उसे मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र में एक शिवलिंग मिला है। इसके बाद जिला अदालत ने संबंधित क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी का दावा है कि कथित शिवलिंग एक फौव्वारा है। 

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