Edited By Ajay kumar,Updated: 07 May, 2020 10:39 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नियुक्ति की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति पीके जयसवाल और...
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नियुक्ति की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति पीके जयसवाल और न्यायमूर्ति केएस पवार की पीठ ने उक्त आदेश दिए।
गौरतलब है कि 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के एक दिन बाद नया कटऑफ लागू करने के बाद जो विवाद हुआ उसका नतीजा है कि 15 महीने बाद परिणाम घोषित किया गया है। इस भर्ती के लिए दिन-रात एक कर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परेशान थे। परीक्षा के अगले दिन 7 जनवरी 2019 को पासिंग मार्क 60/65 प्रतिशत कर दिया गया। जबकि भर्ती के शासनादेश में इसका कोई जिक्र नहीं था।
अभ्यर्थियों ने कटऑफ के खिलाफ 11 जनवरी 2019 को याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कटऑफ 40/45 फीसदी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दायर की जिसकी सुनवाई बुधवार 2020 को कोर्ट में पूरी हुई जिसका लाखाें छात-छात्रों को इंतजार था। फैसले के बाद अब शिक्षक बनने का मौका मिल पाएगा।