UP: मोबाइल से बात करने पर बेटी को दी थी खौफनाक मौत, दोषी पिता-चाचा को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

Edited By Mamta Yadav,Updated: 28 Sep, 2022 01:30 PM

up father uncle convicted of burning daughter to death for talking to mobile

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक अदालत ने 5 साल पहले अपनी बेटी को जलाकर मारने के दोषी व्यक्ति और एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक अदालत ने 5 साल पहले अपनी बेटी को जलाकर मारने के दोषी व्यक्ति और एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बेटी बेबी मोबाइल फोन पर बात कर रही थी
जिला अपर शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडे ने बुधवार को बताया कि घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के खरहरा शुक्ल गांव की थी। वाजिद अली की पत्नी सकरुन्निसा ने थाना वाल्टरगंज में 18 मई 2017 को दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी बेबी मोबाइल फोन पर बात कर रही थी, जिससे उसके चाचा अहमद और पिता वाजिद अली खफा हो गए और केरोसिन छिड़ककर उसे जला दिया।

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत
उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से झुलसी बेबी की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी पिता और चाचा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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