Edited By Imran,Updated: 05 Mar, 2024 12:44 PM
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका को स्थगित करते हुए कहा है कि 'मुख्तार अंसारी एक खुंखार अपराधी है, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है'
Mukhtar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका को स्थगित करते हुए कहा है कि 'मुख्तार अंसारी एक खुंखार अपराधी है, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है' आपको बता दें कि मुख्तार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा सुनाई दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी 1996 से 2017 तक मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक निर्वाचित हुए और 2022 के विधानसभा चुनाव में अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के टिकट पर चुनाव लड़कर यह सीट जीती थी।