Edited By ,Updated: 13 Apr, 2017 12:41 PM
हाई कोर्ट के आदेश पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब के खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज तकर लिया गया है....
लखनऊः हाई कोर्ट के आदेश पर समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब के खिलाफ लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज तकर लिया गया है। उन पर गोमती रिवर फ्रंट योजना में ज़मीन जाने के नाम पर गलत तरीके से करोड़ों का मुआवज़ा लेने का आरोप है।
हाई कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ के वज़ीरगंज थाने में सपा एमएलसी बुक्कल नवाब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इस शिकायत को लेकर अनु प्रताप सिंह नामक शख्स ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठित की है।
इस संबंध में सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने 24 अप्रैल को प्रमुख सचिव राजस्व को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से यह भी पूछा कि आखिर क्यों नहीं ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने फ़र्ज़ी तरीके से बुक्कल नवाब को मुआवजा दिलवाने में की मदद की।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है।अधिकारी कोर्ट के समक्ष पेश होने की तैयारी में जुट गए हैं।