दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर रजा नहीं हुए अदालत में पेश, कोर्ट ने जताई नाराजगी, पुलिस से पूछा- अबतक क्यों नहीं किया गिरफ्तार

Edited By Ajay kumar,Updated: 09 Apr, 2024 08:53 PM

riot mastermind taukir raza did not appear in court

शहर में 2010 में हुए दंगे के मुख्य अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा खां तीन- तीन बार गैरजमानती वारंट जारी होने के बावजूद न खुद अदालत में हाजिर हुए न पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सोमवार को केस की सुनवाई के दौरान जिला जज विनोद कुमार ने इस पर कड़ी नाराजगी...

बरेली: शहर में 2010 में हुए दंगे के मुख्य अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा खां तीन- तीन बार गैरजमानती वारंट जारी होने के बावजूद न खुद अदालत में हाजिर हुए न पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सोमवार को केस की सुनवाई के दौरान जिला जज विनोद कुमार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख नियत की है।

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पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने किया था फरार घोषित
जिला जज की अदालत में केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को 39 आरोपी पेश हुए लेकिन मौलाना तौकीर रजा खां गैर हाजिर रहे। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने तौकीर को फरार घोषित कर दिया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी बानखाना निवासी वसीम को सरेंडर करने के बाद अदालत ने जेल भेज दिया। दो आरोपी अबरार और आरिफ को पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज चुकी है। सुनवाई के दौरान सभी मुल्जिमों को आधार कार्ड देखकर कोर्ट में प्रवेश दिया गया। दंगे के केस से संबंधित वकीलों और आरोपियों के अलावा बाकी सभी वादकारी और उनके वकीलों को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस बीच सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।

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कोर्ट की फटकार पड़ने के बाद पुलिस का तौकीर के ठिकानों पर दबिश देने का दावा
मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस फिर सक्रिय हो गई है। पुलिस का दावा है कि तौकीर के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने रविवार को इस मामले में दो आरोपियों आरिफ और अबरार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर रजा खो की गिरफ्तारी के लिए शुरू से दावा कर रही है। पुलिस की अलग-अलग टीमें दिल्ली, अजमेर, अहमदाबाद, लखनऊ, प्रयागराज समेत अन्य स्थानों पर दबिश दी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मौलाना तौकीर और वसीम के खिलाफ 82 की कार्रवाई की थी। प्रेमनगर पुलिस को नोटिस आरोपियों के घरों पर चस्पा करने के अलावा सभी नोटिस का प्रकाशन अखबार में कराना था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। वसीम अपना कुर्की वारंट वापस कराने के लिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि तौकीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं।

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