अवैध संबंध में रोड़ा बने पति की हत्याः दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

Edited By Ajay kumar,Updated: 31 Mar, 2024 09:39 AM

murder of husband life imprisonment to guilty wife and her lover

पति की हत्या मामले में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना 17 सितंबर 2016 को संभल के शहजादी रोड सराय में हुई थी। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था।

चन्दौसी/संभल: पति की हत्या मामले में महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना 17 सितंबर 2016 को संभल के शहजादी रोड सराय में हुई थी। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था।

दोनों में हुआ था प्रेम-विवाह
वादी ब्रजवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका भाई कमलवीर 2002 से विद्युत विभाग में प्राइवेट ठेकेदार के पास चालक था। कमलवीर का लाइनमैन भूप सिंह के घर आना जाना हो गया था। इसी बीच कमलवीर ने भूप सिंह की बेटी दामिनी के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। पता चलने पर दोनों परिवारों ने रीति रिवाज के साथ विवाह कराया था। विवाह के बाद पति-पत्नी हस्तिनापुर रहने लगे। 2008 में दामिनी ने बेटे हिमांशु को जन्म दिया और पति पर संभल रहने का दबाव बनाने लगी। जिससे कमलवीर अपना पैतृक मकान बेच कर हिस्सा देने की बात कहने लगा। साथ ही पत्नी दामिनी के कहने पर संभल शहजादी सराय आकर रहने लगा। जहां 2011 में दामिनी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इसी बीच दामिनी का मकान में रह रहे राजू नाम के युवक से प्रेम प्रसंग हो गया। कमलवीर ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पत्नी के चाल चलन से कमलवीर परेशान हो गया और अपने दोनों बेटों को हस्तिनापुर छोड़ कर संभल रहने लगा।

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ससुरालियों ने दी कमलवीर का एक्सीडेंट होने की सूचना
16 सितंबर की शाम दामिनी के परिवार वालों ने कमलवीर के परिवार वालों को फोन पर सूचना दी कि कमलवीर का एक्सीडेंट हो गया है। वह तत्काल मौके पर पहुंचे तो कमलवीर की हत्या कर लाश फंदे पर लटका दी गई थी। पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत दामिनी पत्नी कमलवीर, राजू पुत्र दिनेश गुप्ता निवासी शिव कालोनी शहजादी सराय रोड थाना संभल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

शनिवार को कोर्ट ने आरोपी दामिनी व राजू को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास
शनिवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने आरोपी दामिनी व राजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

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