मथुरा: शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई आज

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 11 Jul, 2022 11:33 AM

mathura hearing today in shri krishna janmasthan case demanding

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में आज अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह के वाद पर...

मथुरा: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में आज अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। महेन्द्र प्रताप ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। उन्होंने यहां पर ईदगाह का पुरातात्विक सर्वे और कमिश्नर नियुक्त कराने की मांग भी की है। इस संबंध में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की आपत्ति पर पिछले दिनों महेन्द्र प्रताप ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी। इसमें ईदगाह कमेटी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था।

क्या दावा है हिंदू पक्ष का?
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने राजस्व अभिलेख और अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के दावे के रिवीजन में जिला अदालत के आदेश की कॉपी सिविल कोर्ट और प्रतिबादियों को दे दी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जल्द से जल्द विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वहां कोर्ट कमिशन भेज कर रिपोर्ट मंगवाई जाए। सभी दस्तावेज हिंदुओं के पक्ष में हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन का असली मालिक है। भगवान श्रीकृष्ण के मूलगर्भ गृह को तोड़कर औरंगजेब द्वारा अवैध रूप से यहां पर ईदगाह का निर्माण कराया गया था। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। मुगल काल से लेकर अब तक के सभी दस्तावेज यह साबित करते हैं कि यह जमीन हिंदू पक्ष की है।

7 रूल 11 पर बहस करना चाहता है मुस्लिम पक्ष
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा के हम 7 रूल 11 पर बहस करना चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में दूसरे दावे पर हुई बहस का हवाला दिया है। जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। तनवीर अहमद ने कहा आज जो दस्तावेज हमने मांगे थे उनकी कॉपी वादी पक्ष ने काफी लेट हमें दी है। कोर्ट से आज हमने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। हम दस्तावेजों को देखेंगे और अब 11 जुलाई अगली तारीख पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!