नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास, प्रत्येक दोषी पर 2,40,000 रुपये जुर्माना

Edited By Ajay kumar,Updated: 29 Feb, 2024 10:39 PM

life imprisonment to those accused of gang rape of a minor

इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में चार साल पहले हुए नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 17 लाख 30 हजार रुपये...

सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में चार साल पहले हुए नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की है।
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मूहिक दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप
बताते चलें कि वर्ष 07 जुलाई 2020 को इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में नाबालिग वादिनी ने शीबू और नाजिम सहित तीन अन्य अज्ञात पर सामूहिक दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में तहरीर देकर एससी/ एसटी और सामूहिक दुष्कर्म सहित आईटी एक्ट की संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के दौरान 6 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में लाये। इस आरोपियों में अभियुक्त आसिफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान व शेष अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस की प्रभावी पैरवी और वादिनी के प्रयासों के मद्देनजर अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट न्यायाधीश निशा झा ने मामले की सुनवाई कर बुधवार को 5 दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म और 2 अभियुक्तों को आईटी एक्ट (वीडियो वायरल करने) के आरोप सहित एक अभियुक्त को घटना को सुनियोजित तरीके से रचने और छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार देते हुए कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

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इन आरोपियों को हुई सजा
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान को पॉक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सहित प्रत्येक दोषी पर 2,40,000 रुपये (कुल 12 लाख रुपये) अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी दानिश और नाजिम को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की जेल सहित प्रत्येक को 2,20,000 रुपये (कुल 04 लाख 40 हजार रुपये) अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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