"मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के नेता थे"....बाहुबली की मौत पर बोले जदयू नेता केसी त्यागी

Edited By Imran,Updated: 29 Mar, 2024 01:20 PM

jdu s reaction on mukhtar ansari s death

Mukhtar Ansari Death: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात हुई मौत के बाद यूपी में हड़कंप मच गया। इसी के साथ ही मुख्तार की मौत पर राजनीति दलों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में जदयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है।...

Mukhtar Ansari Death: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात हुई मौत के बाद यूपी में हड़कंप मच गया। इसी के साथ ही मुख्तार की मौत पर राजनीति दलों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में जदयू नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख को भी नसीहत दी है। 

केसी त्यागी ने कहा, "मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के नेता थे। दुर्भाग्य से वे लोकसभा और विधानसभा के भी सदस्य रह चुके थे। उनकी मृत्यु ने पूर्वांचल की राजनीति में काफी उथल-पुथल की है... सपा को इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए नहीं तो चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा।"

उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू 
बता दें कि मुख्तार अंसारी को गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। अंसारी मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहे और 2005 से उत्तर प्रदेश व पंजाब में जेल में बंद थे, उनके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे। अंसारी का नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी 66 गैंगस्टरों की सूची में था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जैसे जिलों में पुलिस की टीम गश्त कर रही हैं। 

अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल 
इधर, समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को निशाना बना कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है। यादव ने एक्स पर लंबी पोस्ट के जरिये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी हैं। ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए।

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