जौनपुरः नाबालिग लड़कियों को थी बालिका वधू बनाने की तैयारी, दो गांवों में रोका गया बाल विवाह

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 18 May, 2021 10:34 AM

jaunpur adolescent girls were preparing to make girl child child marriage

देश कितना भी आगे बढ़ गया हो विज्ञान हमें दूसरे ग्रहों तक ले गया। मगर आज भी कई जगहों पर बाल विवाह का प्रचलन जारी है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। जहां जिले

जौनपुरः देश कितना भी आगे बढ़ गया हो विज्ञान हमें दूसरे ग्रहों तक ले गया। मगर आज भी कई जगहों पर बाल विवाह का प्रचलन जारी है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। जहां जिले में दो गांवो में होने जा रहे बाल विवाह को रोका गया है ।   बाल कल्याण समिति जौनपुर के सदस्य आनंद प्रेमधन ने कहा कि हमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि थाना बक्शा के ग्राम संबलपुर नट बस्ती व ग्राम बाबूपुर नट बस्ती में बाल विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसके उपरांत बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संतोष कुमार सोनी को उक्त सूचना जांच के लिये प्रेषित की गई ।       

बता दें कि जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय को दोनों प्रकरणों में मौके पर जाकर जांच करने एवं कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ,बक्शा थानाध्यक्ष वशिष्ट यादव ,चाइल्डलाइन टीम, चाइल्ड लाइन टीम से रजिया सुल्तान ,व अन्य सहयोगियों के साथ थानाबक्शा, ग्राम शंगुलुपूर नट बस्ती में मौके पर पहुँचकर बालिका रहीमून उम्र लगभग 17 साल पुत्री स्वर्गीय सद्दीक माता मदीना की शादी साहबान उम्र 17 वर्ष पुत्र स्वर्गीय शुद्ध ग्राम प्रेमराजपुर थाना गौराबादशाहपुर के साथ होने जा रही थी । टीमों के द्वारा दोनों पक्षों के लोगों को बैठाकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि अभी लड़का और लड़की इस कानून के हिसाब से दोनों नाबालिक हैं । शादी बालिग होने पर करेंगे और बारात वापस प्रेमराजपुर लौट गई ।       

बता दें कि दूसरी घटना विकासखंड सिकरारा, थाना बक्शा, ग्राम पंचायत बाबूपुर, नट बस्ती में टीम पहुंची जहां पर बालिका रेशमा उम्र 17 साल पुत्री स्वर्गीय मुनव्वर की शादी अनीश पुत्र बच्चा ग्राम,जनपद वाराणसी के विवाह हेतु बारात पहुंच चुकी थी। टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बैठा कर अवैध विवाह करने से रोका गया। इस दौरान लड़के पक्ष द्वारा लड़की पक्ष को लिखित में दिया गया कि शादी बालिग होने पर बालिका रेशमा के साथ करेंगे।

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