हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ने का निर्देश दिया, जानिए वजह

Edited By Ajay kumar,Updated: 30 Jan, 2024 08:35 AM

instructed to add an additional column in teacher recruitment form

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारियां देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में परिणाम की स्थिति का एक अतिरिक्त कॉलम भी आवेदन...

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारियां देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि भविष्य में परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में परिणाम की स्थिति का एक अतिरिक्त कॉलम भी आवेदन पत्र में शामिल किया जाए, जिससे उन उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का अवसर मिले, जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं या जिनके कुछ ही दिनों में घोषित होने की संभावना है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने अजय कुमार व अन्य की याचिका पर विभागीय आदेशों को रद्द करते दहुए पारित किया है।

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इसके साथ ही याचियों को 3 सप्ताह के अंदर सेवाओं में शामिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले के अनुसार दिसंबर 2014 में परिषदीय स्कूलों में 15000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचियों ने अपने ऑनलाइन फॉर्म गलत ढंग से भरे और जमा किये। कोर्ट के समक्ष प्रश्नगत मामला यह है कि पंजीकरण की तिथि पर गलत बयानी और योग्य न होने के कारण याचियों की नियुक्तियों को शून्य घोषित किया जाए या नहीं।

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मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह सत्य है कि उनका कार्य शुरू से ही प्रमाणित नहीं था, इस दृष्टि से वे सेवा में बने रहने के हकदार नहीं है, लेकिन विभिन्न चरणों में इस कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने कई परिपत्र जारी किए और फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी, साथ ही बाद में बीटीसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया।

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