Gonda: बहुचर्चित फर्जी बैनामा के अभियुक्त की न्यायिक हिरासत में उपचार के दौरान मौत

Edited By Mamta Yadav,Updated: 13 Dec, 2022 09:11 PM

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उत्तर प्रदेश के गोंडा के मण्डलीय कारागार में सोमवार की देर शाम न्यायिक हिरासत में लाए गए धोखाधड़ी व दस्‍तावेजों में हेराफेरी करके फर्जी बैनामा कराने के आरोपी की मंगलवार को जिला चिकित्‍सालय में उपचार के दौरान मौत हो गयी। जिलाधिकारी ने आरोपी की मौत की...

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा के मण्डलीय कारागार में सोमवार की देर शाम न्यायिक हिरासत में लाए गए धोखाधड़ी व दस्‍तावेजों में हेराफेरी करके फर्जी बैनामा कराने के आरोपी की मंगलवार को जिला चिकित्‍सालय में उपचार के दौरान मौत हो गयी। जिलाधिकारी ने आरोपी की मौत की न्यायिक जांच कराने के लिए जनपद न्यायाधीश से आग्रह किया है।

देर रात करीब दो बजे उसके पेट में हुआ था दर्द
मण्डल कारागार के जेलर एसके मिश्रा ने बताया कि कोतवाली नगर में दर्ज दस्‍तावेजों में हेराफेरी व धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने सोमवार को जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के खैरा वृंदावन निवासी सालिक राम सिंह (75) को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में शाम करीब साढ़े पांच बजे कारागार भेजा गया था। उन्होंने बताया, “जेल की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, उसे पृथक कोठरी में रखा गया और सोमवार की देर रात करीब दो बजे उसने अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की। इस पर जेल अस्पताल के चिकित्सक ने उसे दवा दी तथा कुछ राहत होने पर उसे पुनः कोठरी में भेज दिया गया।”

बंदी की मौत की न्यायिक जांच के लिए जनपद न्यायाधीश से आग्रह
मिश्रा ने बताया, “मंगलवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे उसने दोबारा पेट में दर्द की शिकायत की, तो जेल चिकित्सक ने उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया।” उन्‍होंने बताया कि कारागार की एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे उसकी मौत हो गई। जेलर ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के निर्देशों के अनुसार, उसकी मृत्यु की सूचना तत्काल उचित माध्यम से उसके परिजनों को दी गई। उनके मुताबिक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा भरकर चिकित्सकों की समिति से उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। मिश्रा ने बताया कि उनके अनुरोध पर जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने न्यायिक अभिरक्षा में बंदी की मौत की न्यायिक जांच के लिए जनपद न्यायाधीश से आग्रह किया है।

गोंडा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) आकाश तोमर ने बताया, “सालिक राम सिंह जिले में फर्जी बैनामा के जरिये भूमि घोटालों में अब तक दर्ज कराए गए 33 मामलों में सह आरोपी था। उसके विरुद्ध धोखाधड़ी व कूटरचना करके भू-सम्पत्ति हड़पने के जिले के विभिन्न थानों में 20 मामले दर्ज हैं।” उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश मामलों की तफ्तीश शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) कर रही है।

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