Edited By Umakant yadav,Updated: 14 Jun, 2021 11:32 PM
जिले में एक वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्या काण्ड में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कमलेश पाठक समेत उनके भाइयों के नाम पर रसूलाबाद कानपुर देहात में दर्ज सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
औरैया: जिले में एक वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्या काण्ड में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कमलेश पाठक समेत उनके भाइयों के नाम पर रसूलाबाद कानपुर देहात में दर्ज सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक की आख्या पर सपा एमएलसी/अभियुक्त कमलेश पाठक उनके भाइयों संतोष पाठक व रामू पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत मृतक गोवर्धन लाल की रसूलाबाद में कब्जा की हुई जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात को पत्र भेजकर कहा कि वह अपने क्षेत्र की कुर्क शुदा संपत्ति के संबंध में संबंधित उप जिला अधिकारी/तहसीलदार रसूलाबाद को रिसीवर नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिये निर्देशित करें।