गोवंश को पर्याप्त मात्रा में भूसा न देने पर DM सख्त,  ग्राम प्रधान और अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Ramkesh,Updated: 14 May, 2022 06:50 PM

dm strict for not giving sufficient quantity of straw to the cow

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के संग्रामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चंडेरिया में गौ आश्रय स्थल में मौजूद गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता न होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और ग्राम प्रधान के खिलाफ पशुओं...

अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के संग्रामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चंडेरिया में गौ आश्रय स्थल में मौजूद गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता न होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और ग्राम प्रधान के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों द्वारा गौशाला के निरीक्षण के दौरान गायों की तुलना में भूसे की कमी और अन्य विसंगतियां पाये जाने के एक दिन बाद शनिवार को यह मामला दर्ज किया गया।

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि विकासखंड संग्रामपुर की ग्राम पंचायत चंडेरिया के गो आश्रय स्थल का नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय द्वारा शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गो आश्रय स्थल में मौजूद 24 गोवंश के सापेक्ष उनको खिलाने के लिए मात्र 50 किलोग्राम भूसा उपलब्ध है जो कि बहुत ही कम है। जिलाधिकारी के निर्देश पर दीनदयाल दुबे, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकासखंड संग्रामपुर तथा संबंधित ग्राम प्रधान मोहम्मद तुफैल ग्राम पंचायत चंडेरिया के विरुद्ध संग्रामपुर थाने में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जेपी सिंह समेत संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिये।
 

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