बच्ची से दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

Edited By Harman Kaur,Updated: 02 Dec, 2022 03:07 PM

court sentenced the culprit to 20 years in the case of raping the child

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के चार महीने पुराने मामले में 29 दिन में मुकदमे...

बलियाः उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के चार महीने पुराने मामले में 29 दिन में मुकदमे की कार्रवाई पूरी कर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

क्या कहती है पुलिस?
पुलिस अधीक्षक आर के नैय्यर ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गत 18 जुलाई को नौ साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। इस मामले में सुनील कुमार नामक युवक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर सुनील कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज गोविंद मोहन के न्यायालय ने गत दो नवम्बर को मुकदमे की सुनवाई शुरू की तथा बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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