बुलंदशहर: कारोबारियों के लिए कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य, फिर मिलेगी दुकान खोलने की छूट

Edited By Ramkesh,Updated: 05 Jun, 2021 03:28 PM

bulandshahr it is mandatory for traders to get corona vaccine

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पुलिस ने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कारोबारियों को केवल उसी शर्त पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी जब उन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवा लिया हो। बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में शुक्रवार रात को थाना प्रभारी...

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पुलिस ने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कारोबारियों को केवल उसी शर्त पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी जब उन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवा लिया हो। बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में शुक्रवार रात को थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी और सर्किल अधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने यह घोषणा की।

पुलिस की टीम ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके लगवाने और कड़ाई के साथ दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी सभी लोगों को कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। स्थानीय लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि टीका ले चुके 45 साल से अधिक उम्र के कारोबारियों और दुकानदारों को ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा था कि जिन जिलों में कोविड-19 के 600 से कम सक्रिय मामले हैं, वहां आंशिक रूप से पाबंदियों में ढील दी जाएगी। 

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