बलात्कार के दोषी BJP विधायक रामदुलार गोंड को HC से नहीं मिली राहत, विधायकी भी गई...आदेश जारी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 22 Dec, 2023 09:17 PM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए दुद्धी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामदुलार गोंड को किसी प्रकार की राहत नहीं देते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख नियत की है।

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए दुद्धी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामदुलार गोंड को किसी प्रकार की राहत नहीं देते हुए मामले पर अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख नियत की है।
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राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब-तलब
न्यायालय ने विधायक की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश दिया है। बता दें कि सोनभद्र की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया है तथा सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। अदालत का फैसला होने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी मांग की गई है।
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विधानसभा सचिवालय ने रामदुलार गोंड की विधायकी रद्द की
गौरतलब है कि सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसम्बर को विधायक रामदुलार को 25 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर राम दुलार गोंड विधायक चुने गए थे। हाईकोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के केसों की सुनवाई की अधिकारिता वाली कोर्ट जस्टिस राजवीर सिंह के नहीं बैठने पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था। विधायक रामदुलार के खिलाफ 2014 में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से आज फौरी राहत नहीं मिलने पर अब विधायक की सदस्यता रद्द होना लगभग तय है। इधर, विधानसभा सचिवालय ने रामदुलार गोंड की विधायकी रद्द कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें सजा वाले दिन 15 दिसंबर से ही विधायकी रद्द की गई है।

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