'छेड़खानी' से तंग विधवा ने खोले राज, कोर्ट के आदेश के बाद BJP जिलाध्यक्ष पर दर्ज हुआ मुकदमा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 10 Aug, 2018 11:37 AM

bjp district magistrate gets kidnaping case after court order

न्यायालय के आदेश पर भाजपा जिलाध्यक्ष और उनके 4 साथियों के विरुद्ध ट्रॉनिका सिटी थाने में महिला से छेड़छाड़, अपहरण, मारपीट एवं हमले का मुकद्दमा दर्ज हुआ है।

गाजियाबाद(उप्र): न्यायालय के आदेश पर भाजपा जिलाध्यक्ष और उनके 4 साथियों के विरुद्ध ट्रॉनिका सिटी थाने में महिला से छेड़छाड़, अपहरण, मारपीट एवं हमले का मुकद्दमा दर्ज हुआ है।

ट्रॉनिका सिटी थाने की रामपार्क एक्सटेंशन कालोनी निवासी एक विधवा का आरोप है कि उसने निकाय चुनाव में वार्ड 46 से सभासद का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत त्यागी से टिकट मांगा था। इसके एवज में 5 लाख की मांग की गई थी। इसकी शिकायत उसने पार्टी के अन्य नेताओं से की। इससे वह नाराज हो गए

आरोप है कि 3 नवम्बर को बसंत त्यागी ने उसके घर सचिन और गौरव नाम के युवकों को भेजा। दोनों ने उसके साथ अभद्रता की और पैसे मांगने की शिकायत पर जान से मारने की धमकी भी दी परंतु उसने इसकी शिकायत ट्रॉनिका सिटी थाने में कर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि 9 नवम्बर को जिलाध्यक्ष की एस.यू.वी. में गौरव, सचिन और उनके 2 अज्ञात साथी उसके घर पहुंचे और उसका अपहरण कर लिया। चारों ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। उसे डराने के लिए गोलियां चलाईं। उसने 100 नम्बर कॉल कर पुलिस को सूचना दी परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट ने आदेश दिया

पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर महिला ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। इस पर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 323, 504, 506, 354, 363, 307, 452 एवं 120बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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