मतदान अधिकारी से मारपीट मामले में कांग्रेस नेता राजबब्बर को बड़ी राहत, दोषसिद्धि के आदेश को किया निलम्बित

Edited By Ajay kumar,Updated: 31 Mar, 2024 09:53 AM

big relief to raj babbar in the case of assault on polling officer

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मतदान अधिकारी से मारपीट के वर्ष 1996 के एक मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राज बब्बर को बड़ी राहत देते हुए, दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया है।

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मतदान अधिकारी से मारपीट के वर्ष 1996 के एक मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राज बब्बर को बड़ी राहत देते हुए, दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई 2024 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की एकल पीठ ने राज बब्बर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर पारित किया है।

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मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के विरुद्ध राज बब्बर ने की थी अपील दाखिल
राज बब्बर की ओर से उनके वकील गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि 7 जुलाई 2022 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज बब्बर को दोषसिद्ध करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के उक्त आदेश के विरुद्ध राज बब्बर ने अपील दाखिल की। सत्र अदालत ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए, राज बब्बर को जमानत तो दे दी परंतु दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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याची पांच बार सांसद रह चुका हैः कोर्ट
प्रार्थना पत्र का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने कहा है कि याची पांच बार सांसद रह चुका है, वहीं चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा कर दी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याची के लिए वर्तमान प्रार्थना पत्र दाखिल करना जरूरी था।

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